नीमच। प्रदेश भर के स्कूलों की फीस और उनमें चलने वाली किताबों को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने दो अलग-अलग आदेश जारी किए हैं। इनमें एक आदेश में स्कूल की फीस स्ट्रक्चर को 8 जून तक पोर्टल पर अपलोड न करने वाले स्कूलों पर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही स्कूलों में फर्जी और डुप्लीकेट किताबें सिलेबस में शामिल करने के लिए भी जांच अभियान 30 जून तक चलाया जाएगा। यह दोनों आदेश प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों को जारी किए गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के सभी कलेक्टर और डीईओ को निर्देश दिए गए थे कि वह सभी प्राइवेट स्कूलों से उनका फीस स्ट्रक्चर पोर्टल पर अपलोड करवाने के लिए कहा गया था, इसके लिए प्रक्रिया शुल्क भी तय किया गया था। फीस स्ट्रक्चर आखिरी तारीख तक फीस स्ट्रक्चर अपलोड नहीं करने पर फीस का पांच गुना जुर्माना लगाया जाएगा।
विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर लगेगा जुर्माना यदि किसी स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या 2000 है। उनका प्रक्रिया शुल्क 5 हजार होगा 8 जून तक पोर्टल पर फीस स्ट्रक्चर अपलोड न करने पर 25 हजार रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा। जिन स्कूलों का नामांकन 1001 से 2000 तक है उनकी प्रक्रिया फीस 3000 रुपए और जुर्माना 15 हजार रुपए होगा। 501 से 1000 नामांकन वाले स्कूलों के लिए प्रक्रिया फीस 2000 रुपए और जुर्माना 10 हजार रुपए तय किया गया है। जिन स्कूलों का नामांकन 500 तक है, प्रकिया शुल्क 1000 रुपए है तब जुर्माना 5 हजार रुपए तक होगा। नीमच जिले के निजी विद्यालयों ने शासन के आदेशों को अब तक लिया हलके मेंनीमच जिले में स्थित सभी प्राइवेट स्कूलों को स्कूली फीस की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करना थी। राज्य शासन के आदेश अनुसार यह कार्य प्रतिवर्ष किया जाना था। लेकिन आपको जानकारी आश्चर्य होगा कि जिले में कुल 432 स्कूलों में से वर्ष 2021-22 में मात्र 48, वर्ष 2022-23 में 44, वर्ष 2023-24 में 38 तथा वर्तमान सत्र 2024 25 में मात्र 12 स्कूलों ने हीं अपनी फीस संबंधी जानकारी पोर्टल पर अपलोड की है।
उप सचिव म०प्र० शासन स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक/285/ 1987746/2024/20-3 भोपाल दिनांक 30-05-2024 को जारी पत्र के बाद जिला शिक्षा विभाग में हलचल मची और आज शनिवार को आनन फानन में जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी निजी 432 विद्यालयों को चेतावनी पत्र जारी करते हुए 8 जून तक फीस संबंधी जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है। इस तारीख तक जो स्कूल जानकारी अपलोड नहीं करेंगे उनके खिलाफ (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम 2020 के नियम-3 के उप नियम-4 के अनुसार " जिला अंतर्गत समस्त बोर्ड से सम्बद्ध निजी विद्यालयों द्वारा प्रस्तावित फीस संरचना की जानकारी dpimp पोर्टल पर नियत समय-सीमा (08 जून 2024 तक) में प्रस्तुत न करने की स्थिति में जिला समिति उक्त निजी विद्यालय पर ऐसा दण्ड अधिरोपित कर किया जायेगा, जैसा की विभाग द्वारा निर्धारित किया जाए " प्रावधानित है।
ग्वालियर की तर्ज पर क्या नीमच में भी होगी कारवाई या फिर...
ग्वालियर में प्रशासन ने मनमानी फीस वसूलने वाले स्कूलों पर कारवाई करते हुए अधिक वसूली गई फीस पेरेंट्स को वापस दिए जाने के आदेश दिए है।
अब देखना होगा कि नीमच के ऐसे सभी स्कूल जो नियमों की अनदेखी कर पेरेंट्स से मनमानी फीस वसूलते रहे उनके खिलाफ शिक्षा विभाग या जिला प्रशासन क्या कोई कड़े कदम उठाता है या फिर केवल खानापूर्ति कर रस्म अदा होगी।