नीमच। अवैध मादक पदार्थों की कमाई से अर्जित करीब दो करोड़ रुपये की अवैध चल-अचल संपत्ति को फ्रीज किया गया है। दरअसल मामला रतनगढ़ थाना क्षेत्र के हाथीपुरा गांव का हैं। आरोपी पप्पुलाल धाकड़ की लगभग 2 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति को फ्रीज किया गया है। पप्पुलाल पर मादक पदार्थ तस्करी, अवैध हथियार रखना, हत्या का प्रयास और बलवा कारित करने जैसे गंभीर आरोप हैं। उसके खिलाफ 12 मामले दर्ज हैं और वह लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस ने इस मामले में वित्तीय अनुसंधान किया और पाया कि पप्पुलाल ने मादक पदार्थ तस्करी से यह संपत्ति अर्जित की है। इसके बाद सफेमा न्यायालय मुम्बई में प्रकरण प्रस्तुत किया गया, जिसने पप्पुलाल की संपत्ति फ्रीज करने के आदेश दिए। पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल ने कहा कि अवैध मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त आरोपियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।
थाना जावद जिला नीमच के अपराध क्रं. 581/24 धारा 8/15,25, 29 एनडीपीएस एक्ट में घटना दिनांक 23.12.2024 को आरोपी बगदूराम बैरागी निवासी ग्राम धामनिया व इकबाल शेख निवासी ग्राम धामनिया के कब्जे वाली अल्टोकार आर.जे. 06 सीवी 4379 से तस्करी हेतु ले जाया जा रहा 02 किलो 200 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा जप्त किया गया था। उक्त मादक पदार्थ आरोपी पप्पुलाल द्वारा देना बताया जाने से पप्पुलाल को धारा 29 एनडीपीएस एक्ट का आरोपी बनाया गया था। आरोपी पप्पुलाल धाकड के विरुद्ध पूर्व से ही मादक पदार्थ तस्करी एवं अन्य धाराओ के कुल 12 प्रकरण पंजीबद्ध होकर लगातार फरार चल रहा हैं। आरोपी पप्पुलाल धाकड़ की आपराधिक गतिविधियाँ एवं मादक पदार्थ तस्करी रोकथाम हेतु आरोपी द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी के माध्यम से चल अचल सम्पत्ति के विरुद्ध वित्तीय अनुसंधान किया जाकर थाना प्रभारी रतनगढ़ के द्वारा जारी आदेश दिनांक 03.03.2025 के माध्यम से आरोपी की चल-अचल सम्पत्ति किमती लगभग 02 करोड़ रुपए सिज करने हेतु प्रकरण सफेमा न्यायालय मुम्बई प्रस्तुत किया गया।
सक्षम अधिकारी सफेमा / एनडीपीएस भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 27.03.2025 के माध्यम से आरोपी पप्पुलाल पिता बाबरुलाल उर्फ बाबुलाल धाकड निवासी हाथीपुरा की चल अचल संपत्ति के विरुद्ध थाना प्रभारी रतनगढ़ द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की गई हैं। आरोपी पप्पुलाल द्वारा अर्जित चल अचल सम्पत्ति किमती लगभग 02 करोड़ रुपए के फ्रीजिंग आदेश जारी किये गये है। उक्त आदेश के पालन में फ्रीजिंग संपत्ति को आगामी आदेश तक स्थानांतरित नहीं कर सकते। पुलिस अधीक्षक जिला नीमच अंकित जायसवाल द्वारा व्यक्त किया गया हैं कि अवैध मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त आरोपियों के विरुद्ध इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी