मुंबई की सफेमा कोर्ट का आदेश,डोडाचूरा तस्कर की डेढ़ करोड़ की संपत्ति जब्तः
29 Apr 2025
Crime News
नीमच। मुंबई स्थित सफेमा कोर्ट ने 26 अप्रैल। शनिवार को मादक पदार्थ डोडाचूरा तस्करी के आरोपी रतनलाल उर्फ कन्हैयालाल की 1.52 करोड़ रुपए की संपत्ति को सीज करने का आदेश दिया है। रतनलाल नीमच जिले के जनकपुर गांव का रहने वाला है। रतनलाल को 29 मार्च 2025 को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर केंद्रीय जेल इंदौर भेजा गया था। इससे पहले 8 जनवरी 2025 को जावद थाने की पुलिस ने बोरखेड़ी में नाकाबंदी के दौरान एक पिकअप से 520 किलोग्राम अवैध डोडाचूरा जब्त किया था। इस मामले में दो आरोपियों को मौके पर पकड़ा गया था, जबकि रतनलाल फरार हो गया था। उसे बाद में 1 मार्च को गिरफ्तार किया गया।
13 मार्च को कार्रवाई का प्रस्ताव कोर्ट भेजा गया था
जावद पुलिस ने वित्तीय जांच के बाद 13 मार्च 2025 को आरोपी की अवैध संपत्ति को सीज करने का प्रस्ताव सफेमा कोर्ट मुंबई भेजा था। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने 8 अप्रैल 2025 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब रतनलाल अपनी सीज की गई संपत्ति का स्थानांतरण नहीं कर सकेगा। नीमच के पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल ने कहा कि मादक पदार्थ तस्करी में शामिल आदतन अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।